विषय- नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट/लीगेसी वेस्ट को जलाये जाने से वनों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में।
महोदय,कृपया, आप भिज्ञ हैं कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर ठोस अपशिष्ट/लीगेसी वेस्ट में आग लगने से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि की संभावना बनी हुयी है। ठोस अपशिष्ट/लीगेसी वेस्ट से वनों में आग फैलने से जहां एक ओर वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इससे वनसम्पदा एवं व्यापक जनहानि की संभावना है, अतः ठोस अपशिष्ट/लीगेसी वेस्ट से वनाग्नि नियंत्रण एवं रोकथाम किया जाना आवश्यक है।
2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट/लीगेसी वेस्ट से वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त निकाय क्षेत्रान्तर्गत यदि कोई व्यक्ति आग लगाये जाने की घटनाओं में संलिप्त पाया जाता है तो, उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निकाय क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट/लीगेसी वेस्ट से वनाग्नि नियंत्रण / प्रबन्धन हेतु स्थानीय जनसमुदाय का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु अधिकाधिक संख्या में वृहद प्रचार प्रसार / बैठकें आदि कार्यक्रम संचालित किये जाये।
यह भी निदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही अमल में न लाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।