वनंतरा प्रकरण में आरोपित पुलकित आर्य अंकित व सौरभ भास्कर को आरोप पत्रों पर सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लाया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर बहस हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने सौरभ भास्कर व अंकित पर दर्ज छेड़छाड़ की धारा 354 को हटा दिया। पुलकित पर धारा 354 यथावत रखी गई है। इसके अलावा तीनों धारा 302, 201 व देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। बताया कि मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को पुलकित व अंकित की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय परिसर में शनिवार सुबह से ही भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। न्यायालय के मुख्य गेट को बंद रखा गया तथा न्यायालय में मामलों से संबंधित व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति प्रदान की गई।