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प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी अर्जी खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को भी SBI की तरफ से शेयर की गई जानकारी 15 मार्च की शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था।