देहरादून: छात्राओं से छेड़छाड़ की कोशिश, गलत तरीके से स्पर्श करने, मारपीट और प्रधानाचार्य से अभद्रता मामले में अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) ने राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला, डोईवाला के एलटी शिक्षक अजय सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया है। उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के पौड़ी स्थित कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है।
सहायक अध्यापक गणित अजय सिंह राजपूत की शिकायत आने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ने सात मई को खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। अजय सिंह पर छात्राओं का शारीरिक उत्पीड़न करने, छात्राओं से मारपीट करने, कक्षा में उन्हें अनुत्तीर्ण करने, बिना अनुमति कक्षाओं का संचालन निर्धारित कक्ष के बजाए अन्य स्थान पर करने, प्रधानाचार्य के साथ गालीगलौज करने और उनके निर्देशों का पालन न करने का आरोप था।
बीईओ की रिपोर्ट में ये आरोप सत्य पाए गए। इसके बाद खुद मुख्य शिक्षा अधिकारी भी कॉलेज पहुंरे और आरोपों की जांच करते हुए सही पाया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) डॉ. एसबी जोशी ने शिक्षक को उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 यथासंशोधित 2010 के नियम-4 के उप नियम-1 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन या अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी। निलंबन अवधि में अजय सिंह राजपूत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) पौड़ी के कार्यालय में संबद्ध रहेंगे।