हरिद्वार पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठिए को धर दबोचा,बिना वीजा व पासपोर्ट के भारत में किया था प्रवेश, प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज।
रुड़की (हरिद्वार)-कोतवाली रुड़की क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग के दौरान ढंढेरा फाटक BEG आर्मी एरिया के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति, जिसकी भाषा बोली से वह व्यक्ति भारत का होना प्रतीत नहीं हो रहा था,के घूमने की सूचना मिली। जिसपर कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा ढंढेरा फाटक के पास मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ में उक्त व्यक्ति की भाषा विदेशी थी जो कि संभवतः बांग्ला भाषा लग रही थी। मौके पर कोई भी व्यक्ति बांग्ला भाषा का जानकार नहीं था जिसपर पुलिस टीम द्वारा आईआईटी रुड़की से बांग्ला भाषा की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को मौके पर बुलाया गया।
आईआईटी रूडकी के सुरक्षा अधिकारी देवाशीश भौमिक द्वारा उक्त व्यक्ति से बांग्ला भाषा में नाम पता आदि पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम रहीमूल पुत्र वासूमुल निवासी हाकिमपुर पाबना राजशाही बांग्लादेश उम्र लगभग 50 वर्ष बताया तथा बताया कि मैं 03 महीने पहले बांग्लादेश से पैसे कमाने बैनापुर बोर्डर चोरी से पार करके जम्मूतवी ट्रेन से मुर्शिदाबाद सियालदाह होते हुए कोलकाता (भारत) आया फिर दो-तीन महीने भारत में जगह जगह घूम रहा था। मैने सुना था कि कलियर में उर्स मेला चलने वाला है तो मैं ट्रेन से आज रूडकी आ गया तथा रहने की व्यवस्था के सम्बन्ध में ढंढेरा में घूम रहा था। जब तक कलियर में उर्स का मेला शुरू नहीं होता तब तक मैं रूडकी में ही रहता।
पुलिस द्वारा रहीमुल से उसका भारत में प्रवेश सम्बन्धित वीजा/पासपोर्ट/आई0डी0 मांगी गयी तो वो नहीं दिखा पाया। पुलिस द्वारा बताया गया कि रहमुल बांग्लादेश का निवासी है जिसके द्वारा बिना पासपोर्ट, वीजा के भारत में अवैध तरीके से आने व अवैध रूप से निवास करना पाये जाने पर धारा 14 विदेशी अधिनियम, धारा 03 पासपोर्ट एन्ट्री इनटू इण्डिया अधिनियम व धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस अभिरक्षा में उक्त बंग्लादेशी नागरिक से विभिन्न जांच एजेन्सियों द्वारा अन्य विस्तृत पूछताछ की जा रही है।